शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 11 के अंतर्गत वैधानिक घोषणा
'दैनिक गोरखपुर' (Dainik Gorakhpur) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 और भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के पत्रकारिता आचरण के सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
यदि किसी पाठक अथवा नागरिक को हमारे पोर्टल पर प्रकाशित किसी समाचार, आलेख, शीर्षक, वीडियो अथवा अन्य सामग्री के संबंध में कोई विधिक, नैतिक या तथ्यात्मक आपत्ति है, तो वे हमारे नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी से निम्नलिखित विवरण के अनुसार संपर्क कर सकते हैं:
नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (Designated Grievance Officer):
- अधिकारी का नाम: श्री राकेश मणि शुक्ला
- पदनाम: वरिष्ठ आवासीय संपादक एवं लोकपाल (Senior Resident Editor & Grievance Officer)
- समाचार संस्थान: दैनिक गोरखपुर (Dainik Gorakhpur Digital Media Network)
- पत्राचार का पता: दैनिक गोरखपुर भवन, द्वितीय तल, पार्क रोड, गोलघर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273001
- आधिकारिक शिकायत ईमेल: grievance@dainikgorakhpur.com / editor@dainikgorakhpur.com
- टेलीफोन संपर्क: +91 94500 98765 / 0551-2204567
- कार्यालय समय: सोमवार से शनिवार, प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक (रविवार अवकाश)
शिकायत दर्ज करने की वैधानिक प्रक्रिया:
- आवश्यक विवरण: शिकायत में आपत्तिजनक सामग्री का वेब लिंक (URL), सटीक शीर्षक, प्रकाशन की तिथि, तथा आपत्ति का ठोस व विधिक कारण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का परिचय: शिकायतकर्ता का पूर्ण नाम, संपर्क पता, वैध ईमेल और फोन नंबर होना अनिवार्य है (गुमनाम शिकायतों पर कार्रवाई संभव नहीं होगी)।
- समय-सीमा (Timeline):
- पावती (Acknowledgment): शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को ईमेल द्वारा पावती प्रेषित की जाती है।
- निस्तारण (Resolution): शिकायत की जांच और उस पर समुचित संपादकीय/कानूनी निर्णय 15 दिनों की विहित अवधि के भीतर पूरा कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है।
त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना:
- स्तर 1 (Level I): प्रकाशक स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा त्वरित समाधान।
- स्तर 2 (Level II): डिजिटल मीडिया प्रकाशकों की स्व-नियामक संस्था (Self-Regulatory Body)।
- स्तर 3 (Level III): सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) की निगरानी समिति।